भारत का संविधान - विकिपीडिया भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियाँ हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय
संविधान- वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद भाग 12 भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अध्याय 1 वित्त साधारण 1[264 निर्वाचन – इस भाग में, "वित्त आयोग” से अनुच्छेद 280 के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है ।] (1 संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा
अनुच्छेद 12 (भारत का संविधान) - हिंदी विकिया अनुच्छेद 12 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है जो भारतीय नागरिकों और कुछ मामलों में सभी व्यक्तियों को
The Constitution Of India in Hindi भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 448 अनुच्छेद